राज्य निर्वाचन आयोग, झारखण्ड द्वारा नगरपालिका (आम) निर्वाचन 2026 की घोषणा किए जाने के साथ ही गिरिडीह नगर निगम क्षेत्र में आदर्श आचार संहिता लागू कर दी गई है। शांतिपूर्ण, स्वच्छ एवं निष्पक्ष चुनाव संपन्न कराने के उद्देश्य से निषेधाज्ञा प्रभावी रहेगी। निर्वाचन अवधि के दौरान 5 या उससे अधिक व्यक्तियों के एकत्र होने पर प्रतिबंध रहेगा। बिना सक्षम प्राधिकारी की अनुमति किसी भी प्रकार की सभा, जुलूस, रैली, रोड शो अथवा धरना निषिद्ध रहेगा। आग्नेयास्त्र, लाठी-डंडा, चाकू, विस्फोटक सहित किसी भी प्रकार के हथियार लेकर चलने पर पूर्ण रोक रहेगी। लाउडस्पीकर या डीजे का प्रयोग बिना अनुमति वर्जित होगा। अफवाह, भ्रामक भाषण, नारेबाजी या सोशल मीडिया के माध्यम से शांति भंग करने वाली सामग्री का प्रचार प्रतिबंधित रहेगा। मतदान केंद्र के 100 मीटर के दायरे में अनधिकृत जमावड़ा नहीं होगा। यह आदेश आपातकालीन सेवाओं पर लागू नहीं रहेगा।
Giridih News: गिरिडीह नगर निगम क्षेत्र में आदर्श आचार संहिता लागू



