देशभर में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) के ‘उच्च शिक्षण संस्थानों में समानता का संवर्द्धन विनियम, 2026’ को लेकर हंगामा तेज है। 13 जनवरी से लागू हुए नियमों में सभी उच्च शिक्षण संस्थानों में इक्विटी कमेटी, इक्वल अपॉर्चुनिटी सेंटर और 24/7 हेल्पलाइन अनिवार्य की गई है, ताकि जातिगत भेदभाव रोका जा सके। नियमों में SC, ST और OBC छात्रों के लिए सुरक्षा और निगरानी तंत्र को मजबूत किया गया है, लेकिन सामान्य वर्ग के प्रतिनिधित्व का उल्लेख नहीं होने से विवाद बढ़ गया है। देश के कई हिस्सों में प्रदर्शन हो रहे हैं और मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुँच चुका है। सरकार का कहना है कि नियम किसी के खिलाफ नहीं हैं, बल्कि भेदभाव रोकना उनका उद्देश्य है।
UGC New Rule 2026: UGC के नए नियमों को लेकर सुप्रीम कोर्ट तक पहुँचा मामला




