सरकार ने सड़क हादसों में घायल लोगों के लिए ‘पीएम राहत योजना’ की शुरुआत की है। इस योजना के तहत किसी भी सड़क हादसे का शिकार होने वाले पात्र व्यक्ति को 1.5 लाख रुपये तक का कैशलेस इलाज मिलेगा। यह सुविधा हादसे की तारीख से अगले 7 दिनों तक मान्य होगी। मंत्रालय ने बताया कि गंभीर हादसे वाले मामलों में प्राथमिक उपचार 48 घंटे और गैर-गंभीर मामलों में 24 घंटे तक उपलब्ध रहेगा। कोई भी व्यक्ति 112 पर कॉल कर नजदीकी अस्पताल और एम्बुलेंस की जानकारी ले सकता है। यह पहल सड़क हादसों में होने वाली मौतों को कम करने और तेज आपातकालीन प्रतिक्रिया सुनिश्चित करने के उद्देश्य से शुरू की गई है।
National News: सड़क हादसे में घायल लोगों को मिलेगी कैशलेस इलाज की सुविधा




