झारखंड में नगरपालिका आम निर्वाचन, 2026 के मद्देनज़र राज्य सरकार ने 23 फरवरी 2026 (सोमवार) को संबंधित नगर निकाय क्षेत्रों में सार्वजनिक अवकाश घोषित किया है। झारखंड सरकार ने यह फैसला राज्य निर्वाचन आयोग, झारखंड की अनुशंसा पर लिया है। अधिसूचना के अनुसार यह अवकाश नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, 1881 की धारा 25 के तहत लागू होगा, ताकि मतदाता निर्भय होकर अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकें। अवकाश के दिन जिन नगर पालिका क्षेत्रों में मतदान होगा, वहां सभी सरकारी कार्यालयों और सार्वजनिक प्रतिष्ठानों को बंद रखा जाएगा। उल्लेखनीय है कि 23 फरवरी को राज्य के 48 नगर निकायों—नगर निगम, नगर परिषद और नगर पंचायत—में मतदान होना है। सरकार और आयोग ने मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए सुरक्षा, मतदान केंद्रों की सुविधाओं और मतदाता जागरूकता पर विशेष जोर दिया है। यह चुनाव शहरी विकास से जुड़े अहम निर्णयों के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है।
Jharkhand News: नगर निकाय चुनाव के दिन झारखंड में सार्वजनिक अवकाश




