गिरिडीह में नगर निकाय चुनाव की घोषणा के साथ ही सियासी गतिविधियां तेज हो गई हैं। राज्य निर्वाचन आयोग ने अब उम्मीदवारों के लिए चुनावी खर्च की अधिकतम सीमा तय कर दी है। नियमों के अनुसार, 10 लाख से कम आबादी वाले नगर निगम क्षेत्रों में मेयर या अध्यक्ष पद के प्रत्याशी अधिकतम 15 लाख रुपये खर्च कर सकेंगे, जबकि वार्ड पार्षद के लिए यह सीमा 3 लाख रुपये है। 12 हजार से अधिक और 40 हजार से कम आबादी वाली नगर पंचायतों में अध्यक्ष पद के उम्मीदवार अधिकतम 5 लाख रुपये और वार्ड पार्षद 1 लाख रुपये तक ही खर्च कर सकेंगे। गिरिडीह नगर निगम के लिए यही नियम लागू होगा, जबकि बड़की सरिया और धनवार नगर पंचायत में समान सीमा लागू रहेगी। निर्वाचन आयोग ने कहा कि यह सीमा पारदर्शिता और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने के लिए तय की गई है।
Giridih News: गिरिडीह निकाय चुनाव में उम्मीदवार मेयर 15 लाख और पार्षद 3 लाख तक कर सकेंगे खर्च



