राज्य में 23 फरवरी को प्रस्तावित नगर निकाय चुनाव को लेकर कार्मिक विभाग ने एक महत्वपूर्ण आदेश जारी किया है। आदेश के अनुसार, मतदान के दिन राज्य के सभी नगरपालिका क्षेत्रों में स्थित दुकानें और व्यावसायिक प्रतिष्ठान बंद रहेंगे, ताकि मतदाता बिना किसी बाधा के अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकें। विभाग ने स्पष्ट किया है कि जो कर्मचारी नगर निकाय क्षेत्र के मतदाता हैं, भले ही वे उस क्षेत्र से बाहर स्थित किसी औद्योगिक इकाई, प्रतिष्ठान या दुकान में कार्यरत हों, उन्हें भी मतदान के दिन सवैतनिक अवकाश दिया जाएगा। इसके साथ ही, निर्वाचन क्षेत्र के मतदाता कैजुअल वर्कर और डेली वेज पर कार्य करने वाले श्रमिकों को भी यह सुविधा मिलेगी। यह प्रावधान लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 और झारखंड नगरपालिका अधिनियम, 2011 के तहत लागू होगा। आदेश का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि कोई भी मतदाता मतदान से वंचित न रह जाए और लोकतांत्रिक प्रक्रिया में सक्रिय भागीदारी निभा सके।
Giridih News: नगर निकाय मतदान के दिन दुकानें और व्यावसायिक प्रतिष्ठान रहेंगी बंद



