झारखंड सरकार ने होटल और रेस्तरां में बार संचालन को लेकर मद्य भंडारण एवं थोक बिक्री नियमावली 2026 लागू करने का प्रस्ताव रखा है। नई व्यवस्था के तहत फाइव स्टार होटलों में बार सुबह 4 बजे तक संचालित किए जा सकेंगे, जबकि तीन और चार स्टार होटलों को रात 2 बजे तक बार खोलने की अनुमति होगी। हालांकि रांची, पूर्वी सिंहभूम, धनबाद और सरायकेला-खरसावां को छोड़कर अन्य जिलों में तीन और चार स्टार से नीचे के होटलों में बार रात 12 बजे या 1 बजे तक ही खुल सकेंगे। सरकार ने लाइसेंस शुल्क को त्रैमासिक से बदलकर वार्षिक कर दिया है, जिससे शुल्क संरचना में भी बदलाव हुआ है। नई नियमावली के अनुसार, फाइव स्टार होटलों को एसपी से एनओसी लेने पर देर रात तक बार संचालन की छूट मिलेगी। उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग ने इस मसौदे पर सार्वजनिक सुझाव भी आमंत्रित किए हैं।
Jharkhand News: झारखंड में फाइव स्टार होटल में सुबह 4 बजे तक खुले रहेगा बार




