गिरिडीह में आगामी नगर निकाय चुनाव को शांतिपूर्ण, निष्पक्ष और पारदर्शी ढंग से संपन्न कराने के लिए पुलिस-प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था को और सख्त कर दिया है। इसी कड़ी में प्रशासन ने मतदान से पूर्व राज्य में शराब की बिक्री पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने का निर्णय लिया है। जारी आधिकारिक आदेश के अनुसार 21 फरवरी की शाम 5 बजे से 24 फरवरी की सुबह 7 बजे तक ड्राई डे लागू रहेगा।
प्रशासन का स्पष्ट कहना है कि यह कदम मतदान प्रक्रिया के दौरान नशे की वजह से उत्पन्न होने वाली किसी भी प्रकार की कानून-व्यवस्था की समस्या को रोकने के लिए उठाया गया है। ड्राई डे के माध्यम से मतदाताओं को सुरक्षित, शांत और भयमुक्त वातावरण उपलब्ध कराना प्रशासन की प्राथमिकता है, ताकि वे बिना किसी दबाव के अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकें। अधिकारियों ने यह भी स्पष्ट किया है कि आदेश का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ संबंधित कानूनी प्रावधानों के तहत कड़ी कार्रवाई की जाएगी। पुलिस और प्रशासन की टीमें लगातार निगरानी रखेंगी ताकि चुनाव शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो सके।
Giridih News: गिरिडीह नगर निकाय चुनाव से पहले 21 फरवरी शाम से 24 फरवरी सुबह तक शराब बिक्री पर रोक



