सुप्रीम कोर्ट ने यूजीसी के नए नियमों पर सुनवाई करते हुए बड़ा आदेश दिया है। चीफ जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्या बागची की बेंच ने कहा कि नए नियम अस्पष्ट हैं और इनके दुरुपयोग का खतरा है। इसके बाद कोर्ट ने नए नियमों पर स्टे लगा दिया और 2012 के नियम फिर से लागू कर दिए। सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता के वकील ने कहा कि यूजीसी एक्ट की धारा 3(C) असंवैधानिक है और समाज में भेदभाव बढ़ा सकती है। चीफ जस्टिस ने कहा कि आजादी के 75 साल बाद भी समाज जातियों से मुक्त नहीं हो पाया है। जस्टिस बागची ने अमेरिका जैसी स्थिति से बचने की बात कही। कोर्ट ने प्रतिष्ठित व्यक्तियों की कमेटी बनाने पर विचार करने और समावेशी माहौल बनाए रखने की जरूरत पर जोर दिया। अगली सुनवाई 19 मार्च को होगी।
UGC Act 2026:सुप्रीम कोर्ट ने यूजीसी के नए नियमों पर लगाई रोक




