झारखंड में नगर निकाय चुनाव को शांतिपूर्ण और निष्पक्ष ढंग से संपन्न कराने के लिए पुलिस-प्रशासन ने सख्त कदम उठाए हैं। इसी क्रम में मतदान से दो दिन पूर्व राज्य में शराब की बिक्री पूरी तरह बंद रखने का निर्णय लिया गया है। जारी आदेश के अनुसार 21 फरवरी की शाम 5 बजे से 24 फरवरी की सुबह 7 बजे तक पूरे झारखंड में ड्राई डे रहेगा। इस अवधि में सभी खुदरा शराब दुकानें, बार, रेस्टोरेंट, होटल, क्लब, कैंटीन तथा झारखंड राज्य बेवरेजेज कॉरपोरेशन लिमिटेड के डिपो और गोदाम बंद रहेंगे। प्रशासन का कहना है कि इस कदम का उद्देश्य मतदान के दौरान नशे की वजह से कानून-व्यवस्था में किसी भी तरह की बाधा को रोकना और मतदाताओं को सुरक्षित व शांत वातावरण उपलब्ध कराना है। आदेश के उल्लंघन पर संबंधित प्रावधानों के तहत कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
Jharkhand News: झारखंड में चुनाव को लेकर 21 फरवरी से 24 फरवरी की तक शराब बिक्री पर रोक



