PAN और Aadhaar लिंक नहीं कराने वालों के लिए सरकार ने सख्त चेतावनी दी है। यदि 31 दिसंबर 2025 तक PAN को आधार से लिंक नहीं किया गया, तो 1 जनवरी 2026 से PAN इनएक्टिव हो जाएगा। इनएक्टिव PAN से इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना, टैक्स रिफंड पाना, बैंकिंग, शेयर बाजार, म्यूचुअल फंड निवेश और KYC से जुड़े काम रुक सकते हैं। आयकर विभाग के अनुसार, जिन लोगों को 1 जुलाई 2017 या उससे पहले PAN जारी हुआ है, उनके लिए लिंक कराना अनिवार्य है। PAN-Aadhaar लिंकिंग इनकम टैक्स ई-फाइलिंग पोर्टल के जरिए तय शुल्क के साथ की जा सकती है। स्टेटस भी वेबसाइट पर आसानी से चेक किया जा सकता है। विशेषज्ञों ने निवेशकों और टैक्सपेयर्स को आखिरी तारीख से पहले लिंकिंग पूरी करने की सलाह दी है।
Aadhar PAN Link: 31 दिसंबर तक आधार और पैन को कर ले लिंक, नहीं तो हो जाएगा निष्क्रिय




